आयकर अधिनियम की धारा 139AA प्रदान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, वह निर्धारित प्रपत्र में आधार संख्या की जानकारी देगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा